भारत में 2026 के बाद परिसीमन की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण संवैधानिक विषय बन गई है। यह प्रक्रिया लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने के लिए आवश्यक है ताकि जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके।
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परिसीमन का अर्थ निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्गठन है।
संवैधानिक रूप से अनुच्छेद 82 परिसीमन का प्रावधान करता है।
42वें और 84वें संशोधन ने परिसीमन को 2026 तक फ्रीज किया था।
परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।