केंद्र सरकार ने 2026 के बाद होने वाले परिसीमन की प्रक्रिया के लिए प्रारंभिक रूपरेखा तैयार करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।
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परिसीमन आयोग का गठन अनुच्छेद 82 के तहत किया जाता है।
इसकी अध्यक्षता आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करते हैं।
2026 तक सीटों की संख्या पर लगा प्रतिबंध समाप्त हो रहा है।
इसका उद्देश्य 'एक वोट, एक मूल्य' सुनिश्चित करना है।